Luggage Stolen In Train: ट्रेन में चोरी होने पर क्या रेलवे देगा हर्जाना? जानिए अदालत का फैसला

Nirala Times - News Desk
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Compensation For Luggage Stolen In Train

Compensation For Luggage Stolen In Train: भारत में रेल यात्रा एक आम बात है। रोजाना लाखों लोग ट्रेनों से सफर करते हैं। लेकिन कई बार यात्रियों को चोरी जैसी अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में चोरी होने पर यात्री अक्सर इस असमंजस में रहते हैं कि उन्हें हर्जाना मिलेगा या नहीं।

कंज्यूमर कोर्ट ने इस मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जिनसे यात्रियों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता मिलती है।

आइए इस लेख में, ट्रेन में चोरी हुए सामान के मामले में मुआवजे के अधिकार और रेलवे की जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से जानेंगे।

Luggage Stolen In Train : आरक्षित डिब्बे में चोरी

अगर आप ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, तो रेलवे को कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि आरक्षित डिब्बे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे का दायित्व है। आरक्षित डिब्बे में टीटीई और कोच अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वे डिब्बे में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व को प्रवेश न दें। यदि लापरवाही के कारण चोरी होती है, तो यात्री रेलवे से हर्जाना मांग सकता है।

उपभोक्ता अदालतों के फैसले (Consumer Court Judgments)

पिछले कुछ वर्षों में, कई उपभोक्ता अदालतों ने यात्रियों के पक्ष में फैसले सुनाए हैं, जहाँ ट्रेन में चोरी की घटना हुई हो।

कंज्यूमर कोर्ट के फैसले अनुसार

चंडीगढ़ का मामला: पिछले वर्ष, चंडीगढ़ के एक यात्री के साथ ट्रेन में लूटपाट की घटना हुई थी। कंज्यूमर फोरम ने रेलवे को यात्री के चोरी हुए सामान का मुआवजा और ₹50,000 का अतिरिक्त हर्जाना देने का निर्देश दिया।

फोरम ने कहा कि रिजर्व कोच में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकना रेलवे की जिम्मेदारी है और यदि लापरवाही के कारण यात्री को नुकसान होता है, तो रेलवे जिम्मेदार होगी।

दिल्ली का मामला: दिल्ली के एक व्यक्ति का ट्रेन में बैग चोरी हो गया था। जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को ₹25,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन में चोरी को रेलवे द्वारा सेवा में कमी नहीं माना जा सकता, खासकर जब यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम हो। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यात्री को हर्जाना देने से इनकार कर दिया।

अनारक्षित या जनरल डिब्बे में चोरी

  • अनारक्षित डिब्बे में चोरी होने पर रेलवे की जिम्मेदारी निश्चित नहीं होती है।
  • ऐसे मामलों में, यात्री को पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।
  • हालांकि, कुछ मामलों में, उपभोक्ता मंचों ने यात्रियों को हर्जाना देने का आदेश दिया है।

रेलवे की जिम्मेदारी : क्या रेलवे हर स्थिति में जिम्मेदार होगा?

रेलवे की जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करे। इसमें चोरी और लूटपाट से सुरक्षा भी शामिल है। रेलवे को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:

  • आरक्षित डिब्बों में सुरक्षा बढ़ाना
  • सीसीटीवी कैमरे लगाना
  • आरपीएफ कर्मियों की तैनाती
  • यात्रियों को सुरक्षा के बारे में जागरूक करना

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेलवे हर स्थिति में चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि चोरी गैर-आरक्षित डिब्बे में होती है या यात्री लापरवाही बरतता है, तो रेलवे को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

यात्री का अधिकार (Passenger’s Right)

  • सुरक्षा: रेलवे का दायित्व है कि वह यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का माहौल प्रदान करे। इसमें आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकना भी शामिल है।
  • सामान की सुरक्षा: रेलवे को यात्रियों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, खासकर आरक्षित डिब्बों में।
  • हर्जाना: यदि रेलवे अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहता है और यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो यात्री हर्जाना पाने का हकदार हो सकता है।

ट्रेन में चोरी होने पर क्या करें?

यदि ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

  • आरपीएफ को सूचित करें: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ट्रेनों में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। चोरी की घटना होने पर तुरंत आरपीएफ को सूचित करें।
  • एफआईआर दर्ज करें: पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें।
  • सबूत इकट्ठा करें: चोरी हुए सामान के बिल, टिकट आदि जैसे सबूत इकट्ठा करें।
  • रेलवे से दावा करें: रेलवे से मुआवजे का दावा करने के लिए उचित प्रारूप में आवेदन करें।

ट्रेन में चोरी से बचने के उपाय

  • सामान का ध्यान रखें: अपने सामान को हमेशा अपने पास रखें या उसे दृश्यमान स्थान पर रखें।
  • मूल्यवान वस्तुएं छुपाएं: सोना, चांदी, या अन्य मूल्यवान वस्तुएं अपने कपड़ों में छुपाएं या रेलवे के सुरक्षा लॉकर में जमा करें।
  • सामान की सूची बनाएं: यात्रा से पहले अपने सामान की एक सूची बना लें।
  • अकेले यात्रा न करें: यदि संभव हो, तो अकेले यात्रा न करें।
  • संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें: संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें और उनसे दूरी बनाए रखें।
  • शिकायत दर्ज कराएं: यदि चोरी हो जाए तो तुरंत ही रेलवे पुलिस या जीआरपी में शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

ट्रेन में चोरी एक गंभीर अपराध है। यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और रेलवे को भी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। यदि चोरी हो जाए तो यात्री हर्जाना का दावा करने के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं।

तो दोस्तों, यह थी Compensation For Luggage Stolen In Train से संबंधित जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही खबरे पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट Nirala Times और Whatsapp,  Telegram को ज्वाइन करें। इसके अलावा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी फॉलो करें ताकि आपको खबरों के ताजा अपडेट मिलते रहें।

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