Income Tax Department Notice: आयकर विभाग की इन Transactions पर होती है नजर, फिर भेजता है नोटिस

Akshara Singh - Content Writer
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Income Tax Department Notice
Highlights
  • इनकम टैक्स विभाग आपकी इन 5 ट्रांजेक्शन पर नजर रखता है:
  • बैंक खाते में कैश जमा करना
  • फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश जमा करना
  • बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना
  • क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करना
  • शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना
  • अगर आपने इनमें से कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको नोटिस मिल सकता है।
  • नोटिस मिलने पर तुरंत जवाब दें और अपने ट्रांजेक्शन के बारे में स्पष्टीकरण दें।

इस लेख में हम जानेंगे कि Income Tax Department Notice कब भेजता है ? आयकर विभाग आपकी इन 5 Transactions पर नजर रखता है। अगर आपने इनमें से कोई Transaction किया है, तो आपको Notice मिल सकता है।

आज के समय में, अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन, अभी भी कुछ लोग Cash Transactions करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि Cash Transactions से टैक्स बचाया जा सकता है। लेकिन, ऐसा नहीं है। Income Tax Department आपकी इन 5 Transactions पर नजर रखता है। अगर आपने इनमें से कोई Transactions किया है, तो आपको Notice मिल सकता है।

बैंक खाते में कैश जमा करना

Cash Deposit : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करता है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। ऐसे में, अगर आपने एक वित्त वर्ष में अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा किया है, तो आपको आयकर विभाग से Notice मिल सकता है।

Fixed Deposit (FD) में कैश जमा करना

Fixed Deposit (FD) में भी कैश जमा करने पर आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है। अगर आप एक वित्त वर्ष में एक या एक से अधिक FD में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना

अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे अधिक का Cash Transactions किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस बारे में आयकर विभाग को सूचना देगा। ऐसे में, आपको आयकर विभाग से Notice मिल सकता है।

Credit Card बिल का भुगतान करना : 

अगर आपके Credit Card का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो जाता है और आप Cash में उसका भुगतान करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने में भी बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होने पर आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का Transactions करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में, आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

निष्कर्ष:

Income Tax Department की नजर इन 5 Transactions पर रहती है। अगर आपने इनमें से कोई Transactions किया है, तो आपको Notice मिल सकता है। Notice मिलने पर तुरंत जवाब दें और अपने Transactions के बारे में स्पष्टीकरण दें।

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By Akshara Singh Content Writer
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अक्षरा सिंह एक भारतीय Content Writer और Creator हैं। वे Nirala Times के लिए काम करती हैं, जहाँ वे बिज़नेस और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से सम्बंधित ताज़ा खबरें लिखती हैं। उनकी लेखन शैली सरल और समझने में आसान है, और वे हमेशा अपने पाठकों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं।
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