UP New Traffic Rules : यूपी में नाबालिगों को गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई, माता-पिता को भी होगी जेल

Nirala Times - News Desk
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UP New Traffic Rules

उत्तर प्रदेश सरकार ने UP New Traffic Rules के अनुसार नाबालिगों को गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो वाहन मालिक को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

UP New Traffic Rules का उद्देस्य 

यूपी सरकार के इस फैसले के पीछे का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 40 फीसदी बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के होते हैं। नाबालिगों में गाड़ी चलाने के कौशल और अनुभव की कमी होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

इस फैसले के तहत, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिक को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है और किशोर को 25 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।

निष्कर्ष:

यूपी सरकार का यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को 18 वर्ष की उम्र से पहले वाहन चलाने की अनुमति न दें।

तो दोस्तों, यह थी UP New Traffic Rules से संबंधित पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही खबरे पढ़ने के लिए niralatimes.com के साथ जुड़े रहे।

New Traffic Rules से सम्वन्धित प्रश्न (FAQs)

क्या 16 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी लाइसेंस लेकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाला दोपहिया वाहन चला सकता है?

हां, 16 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी लाइसेंस लेकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाला दोपहिया वाहन चला सकता है।

क्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई का यह नियम पहली बार लागू किया जा रहा है?

नहीं, यह नियम पहले से ही मौजूद है। लेकिन अब सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

क्या इस नियम का पालन करने में किसी को परेशानी होगी?

नहीं, इस नियम का पालन करना बहुत आसान है। बस माता-पिता को अपने बच्चों को 18 वर्ष की उम्र से पहले वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

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By Nirala Times News Desk
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