ITR Mismatch Advisory Advisory : आयकर विभाग ने ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स को एडवाइजरी भेजी है। टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान की गई है।
आयकर विभाग ने मंगलवार को कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स को एडवाइजरी के रूप में सूचना भेजी है जिनके आयकर रिटर्न (ITR) यानी आईटीआर (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली सूचना के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है।
टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान की गई है।
आयकर विभाग ने इस संचार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सुविधा मुहैया करना और उन्हें आयकर विभाग द्वारा लेनदेन के बारे में रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली जानकारियों से अवगत कराना है। इस संचार का जवाब देने के लिए टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर जाना होगा।
बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या उसमें संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से प्राथमिकता के आधार पर इस संचार का जवाब देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न (Belated Return for FY 2022-23) करने या उसमें संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है।
निष्कर्ष:
आयकर विभाग ने ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स को एडवाइजरी भेजकर उन्हें सही जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। टैक्सपेयर्स को इस एडवाइजरी का ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और यदि कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधार कर लेना चाहिए।